योगी सरकार को हाई कोर्ट ने दिया झटका, 120 में से 94 मामले रद्द, NSA के दुरुपयोग पर उठे सवाल
Vidya Gyan Desk: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार (Yogi Govt) को झटका दिया है। योगी सरकार की तरफ से दर्ज कराए गए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत 120 मामलों में से 94 मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया है। कोर्ट ने 120 मामलों की सुनवाई के मामलों में यह फैसला दिया है।
जनवरी 2018 से लेकर दिसबंर 2020 तक NSA के तहत 120 मामले दर्ज कराए गए थे। रद्द किए गए 94 मामलों में से 32 मामले डीएम की तरफ से दर्ज कराए गए थे। इन मामलों में कोर्ट (Allahabad High Court) ने कैद किए गए लोगों को भी छोड़ने के आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने NSA के दुरुपयोग पर भी सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने कहा कि इन मामलों में पुलिस की FIR में जरूरी जानकारियां कट पेस्ट की गई हैं। आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया से महरूम रखना और कानून का बार-बार इस्तेमाल कर उन्हें जमानत ना देने पर भी कोर्ट ने योगी सरकार (Yogi Govt) को झटका दिया है और ऐसे आदेशों पर स्टे लगा दिया।
आंतरिक रिपोर्ट के मुताबिक इन मामलों में से 41 मामले गोकशी से संबंधित हैं। इन मामलों में सभी आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं और इनपर गोकशी का आरोप है। इन मामलों में जिलाधिकारी की तरफ से केस दर्ज कराए गए थे।
कोर्ट ने योगी सरकार की तरफ से गोकशी के 30 मामलों में लगाए गए एनएसए को रद्द कर दिया। वहीं 11 मामलों में से एक को छोड़कर अदालत ने आरोपियों की हिरासत बरकरार रखी। निचली अदालत और हाई कोर्ट ने बाद में आरोपियों को जमानत देते हुए यह स्पष्ट किया कि इन मामलों में न्यायिक हिरासत की जरूरत नहीं थी।